उपयोग न की गई पेड लीव की संख्या 30+ होने पर कंपनियों को इसका भुगतान करना होगा: रिपोर्ट

'इकोनॉमिक टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, नए श्रम कानूनों के तहत कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिनों से अधिक की पेड लीव जमा नहीं कर सकते। यदि किसी कर्मचारी की संचित पेड लीव एक वर्ष में 30 दिनों से अधिक हो जाती है तो कंपनी को नए कानून के तहत अतिरिक्त छुट्टी के लिए कर्मचारी को भुगतान करना होगा।

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