उम्र के प्रमाण के लिए वैध दस्तावेज़ नहीं है आधार कार्ड: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें मुआवज़े के लिए सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले शख्स की उम्र निर्धारित करने के लिए आधार कार्ड को मान्य दस्तावेज़ माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "आधार कार्ड का इस्तेमाल किसी की पहचान के लिए मान्य है, जन्मतिथि के लिए नहीं।"

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