उड़ान लेट होने से काम को हुए नुकसान को लेकर एअर इंडिया को यात्री को ₹85,000 देने का मिला आदेश

मुंबई के उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एअर इंडिया की बैंकॉक-मुंबई फ्लाइट के 24 घंटे से अधिक की देरी के चलते काम को हुए नुकसान को लेकर हाल ही में संबंधित विमानन कंपनी को यात्री को ₹85,000 देने का आदेश दिया। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि शारीरिक व मानसिक पीड़ा के लिए यात्री मुआवज़े का हकदार है।

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