एक प्लेट चिली पनीर के लिए बिहार के रेस्टोरेंट को देना पड़ा ₹1.60 लाख का जुर्माना, क्या है वजह?
मोतिहारी (बिहार) में ज़िला उपभोक्ता आयोग न्यायालय ने एक प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट पर ग्राहक को ₹150 की खराब चिली पनीर खिलाने को लेकर ₹1.60 लाख का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने 1 महीने के अंदर भुगतान का आदेश दिया है। दरअसल, खराब चिली पनीर खाकर गंभीर रूप से बीमार हुए एक शख्स ने रेस्टोरेंट पर केस किया था।