एक प्लेटफॉर्म पर कम-से-कम 90 दिन काम करने पर ही गिग वर्कर्स को मिलेगा सोशल सिक्योरिटी का लाभ

सरकार ने सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत गिग वर्कर्स के लिए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। इसके अनुसार, ज़ोमैटो-स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े गिग वर्कर्स को किसी एक प्लेटफॉर्म पर साल में कम-से-कम 90-दिन काम करने पर ही सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। वहीं, कई प्लेटफॉर्म पर काम करने वालों के लिए यह सीमा 120-दिन तय की गई है।

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