एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख से ज़्यादा के नगद लेनदेन करने पर पैन-आधार होगा ज़रूरी: सीबीडीटी

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के नए नियम के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में किसी बैंकिंग कंपनी/को-ऑपरेटिव बैंक/पोस्ट-ऑफिस में ₹20 लाख या उससे अधिक के लेनदेन करने पर पैन या आधार कार्ड देना ज़रूरी होगा। वहीं, किसी चालू खाता या नकद कर्ज खाता खोलने पर भी पैन और आधार देना होगा। ये नए नियम 26 मई 2022 से प्रभावी होंगे।

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