एक ही व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक पैन होने पर क्या कार्रवाई हो सकती है?
आयकर कानून की पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) कार्ड से जुड़ी धारा 139A के तहत एक व्यक्ति के नाम एक ही पैन हो सकता है। एक से अधिक पैन होने पर व्यक्ति के ऊपर ₹10,000 जुर्माना लग सकता है। बकौल 'इंडिया टीवी', एक ही पैन की 2 फिज़िकल कॉपी रखना अवैध नहीं है और दूसरी कॉपी को डुप्लिकेट माना जाएगा।