सड़क हटने तक ₹15,000/दिन हर्जाना दे इंजीनियर: निजी भूमि पर सड़क बनाने के केस में एमपी हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निजी भूमि पर सड़क बनवाने के एक मामले में पीडब्ल्यूडी के रीवा संभाग के एक इंजीनियर पर ₹15,000/दिन का हर्जाना और ₹25,000 का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, निजी भूमि से सड़क हटाए जाने तक इंजीनियर को अपने वेतन से ₹15,000/दिन के हिसाब से हर्जाने की राशि जमा करनी होगी।