एम्स की सीट बिक्री के लिए नहीं: दाखिले के लिए दिए ₹30 लाख की वसूली से जुड़ी याचिका पर एचसी

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला की ₹30 लाख की वसूली से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया। महिला के मुताबिक, उसने अपनी बेटी के एम्स में दाखिले के लिए एक व्यक्ति को रुपए दिए थे। कोर्ट ने कहा, "एम्स की एमबीबीएस पाठ्यक्रम सीट बिक्री के लिए नहीं थी और कानून अनैतिक व गैरकानूनी करारों को मान्यता नहीं देता।"

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