एससी ने आयातित वस्तुओं का मूल्य अधिक दिखाने के मामले में अदाणी पावर को दी क्लीन चिट

अदाणी पावर महाराष्ट्र, अदाणी पावर राजस्थान और महाराष्ट्र ईस्टर्न ग्रिड पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एमईजीपीटीसीएल) को आयातित वस्तुओं का मूल्य अधिक दिखाने से संबंधित एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। कोर्ट ने पाया कि अदाणी पावर द्वारा बताई गई प्रति मेगावाट कीमत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित कीमतों से कम है।

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