ऐसे खर्चों पर जीएसटी लागू नहीं होता: 'कर चोरी' का नोटिस मिलने के बाद इन्फोसिस

इन्फोसिस ने ₹32,000 करोड़ से अधिक की कथित कर चोरी का नोटिस मिलने के बाद कहा, "कंपनी ने सभी जीएसटी बकाया का भुगतान कर दिया है।" कंपनी को नोटिस विदेशी शाखा द्वारा किए गए खर्चों पर जुलाई-2017 से मार्च-2022 तक जीएसटी भुगतान न करने के लिए मिला है। बकौल कंपनी, नियमों के मुताबिक ऐसे खर्चों पर जीएसटी लागू नहीं होता।

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