ऑटो डेबिट पर RBI के नए नियम; ₹15000 तक के पेमेंट बिना OTP के होंगे, 24 घंटे पहले मिलेगा अलर्ट
RBI ने ऑटो-डेबिट भुगतानों को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए नया फ्रेमवर्क जारी किया है। अब बैंक को कोई भी किस्त/बिल काटने से कम-से-कम 24 घंटे पहले ग्राहक को अलर्ट भेजना होगा। ₹15,000 तक के सामान्य भुगतान बिना अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन के हो सकेंगे जबकि इंश्योरेंस प्रीमियम और म्यूचुअल फंड के लिए यह सीमा ₹1 लाख की गई है।