ऑटो सेक्टर को लग सकता है ₹25,000 करोड़ का 'करंट', पुराने वाहनों के नए नियम से संकट
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को पर्यावरण संरक्षण (End-of-Life Vehicles) नियम, 2025 के कारण वित्त वर्ष 2026 में लगभग ₹25,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। इसके 'नियम-4(6)' के तहत कोई निर्माता अपना परिचालन बंद भी कर देता है तो भी उसे बाज़ार में पहले से बेचे गए वाहनों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व का पालन करना होगा।