ऑर्डर कैंसल करने पर कोर्ट ने ज़ोमैटो व रेस्टोरेंट से बेंगलुरु के शख्स को ₹3,000 देने को कहा
बेंगलुरु के एक कंज़्यूमर कोर्ट ने एक शख्स का ऑर्डर कैंसल करने पर ज़ोमैटो और एक रेस्टोरेंट को ₹3,000 का भुगतान करने को कहा है। बकौल ग्राहक, ₹256 का ऑर्डर देने के एक घंटे बाद इसे कैंसल किया गया था। ज़ोमैटो ने इसमें अपनी भूमिका से इनकार किया था लेकिन कोर्ट ने कहा कि कंपनी की भी ज़िम्मेदारी बनती है।