ओबीसी कोटे के बिना यूपी नगर निकाय चुनाव कराने के हाईकोर्ट के आदेश पर एससी ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना नगर निकाय चुनाव कराने से जुड़े इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी। कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर यूपी सरकार द्वारा गठित समिति को 3 महीने के अंदर रिपोर्ट जमा करने को कहा है। यूपी में नगर निकायों का कार्यकाल 31 जनवरी तक खत्म हो जाएगा।

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