ओवैसी की कार पर फायरिंग करने वाले आरोपियों की ज़मानत के आदेश को एससी ने किया रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के वाहन पर यूपी में गोली चलाने वाले 2 आरोपियों को ज़मानत के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को जेल अथॉरिटी के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है। 3 फरवरी को हुई इस घटना में ओवैसी की कार के टायर पंक्चर हो गए थे।