केंद्र ने खत्म की ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’, 5वीं व 8वीं के बच्चे फेल होने पर अगली क्लास में नहीं होंगे प्रमोट
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बच्चों के 'निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009' में संशोधन करते हुए 'नो डिटेंशन पॉलिसी' खत्म कर दी है। अब स्कूल 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल होने पर छात्रों को प्रमोट नहीं कर सकेंगे। हालांकि, मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि स्कूलों को 8वीं कक्षा तक किसी छात्र को निकालने की अनुमति नहीं होगी।