केंद्र ने बढ़ाईं जम्मू-कश्मीर के एलजी की शक्तियां, ट्रांसफर-पोस्टिंग में उनकी मंज़ूरी ज़रूरी

गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन किया है और उप-राज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियों को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, पुलिस के तबादले और पोस्टिंग के साथ-साथ न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भी उप-राज्यपाल की मंज़ूरी अनिवार्य होगी। इसके अलावा जेलों से जुड़े सभी मामले भी एलजी के सामने जाएंगे।

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