क्या है सेक्शन 24(b) जिसके तहत मिल सकती है ₹2 लाख तक की टैक्स छूट?
इनकम टैक्स कानून की धारा 24(b) को होम लोन के ब्याज पर छूट दिलाने के लिए बनाया गया है। इसके तहत पुरानी रिजीम का चुनाव करने वाले टैक्सपेयर्स को उनके लोन पर चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट क्लेम करने का मौका मिलता है। इस सेक्शन के तहत पूरे ₹2 लाख तक क्लेम करने का मौका मिलता है।