कोई दोषी हो तब भी नहीं गिरा सकते मकान: बुलडोज़र ऐक्शन पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र ऐक्शन पर कहा है कि अगर कोई किसी मामले में आरोपी या दोषी है तब भी उसका मकान नहीं गिराया जा सकता। जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा, "एक पिता का अड़ियल बेटा हो सकता है...इस आधार पर घर गिराया जाना कोई तरीका नहीं है।" कोर्ट ने देशभर के लिए दिशानिर्देश तय करने की बात कही है।

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