कुणाल कामरा को गिरफ्तारी से मिली राहत, मद्रास HC ने 7 अप्रैल तक दी अग्रिम ज़मानत

महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर विवादित टिप्पणी के मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम ज़मानत दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक कामरा स्थाई कानूनी उपाय नहीं कर लेते तब तक उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी जाएगी। शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने कामरा के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

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