टैक्स विशेषज्ञों के अनुसार, घर में कैश रखने की लिमिट पर इनकम टैक्स ऐक्ट में प्रावधान नहीं है। हालांकि, घर में कैश केवल उतना ही रख सकते हैं जितने के वैध दस्तावेज़ आपके पास हों या आईटीआर में आपने अपनी इनकम उतनी डिक्लेयर कर रखी हो। अगर घर में रखी नकदी जांच एजेंसी पकड़ती है तो इसका सोर्स बताना होगा।