सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन कर E100 (लगभग शुद्ध एथेनॉल) से चलने वाले फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों का रास्ता साफ कर दिया है। एक अधिकारी के मुताबिक, इसका इस्तेमाल केवल विशेष रूप से डिज़ाइन और प्रमाणित वाहनों में होगा। E20 या सामान्य पेट्रोल के लिए बनी कारों में E85 और E100 जैसे ईंधन इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे।