समय रहते जीवन प्रमाण पत्र या लाइफ सर्टिफिकेट जमा ना किया जाए तो पेंशन बंद हो सकती है। पेंशनभोगियों को हर साल 1 से 30 नवंबर के बीच लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है जिससे साबित हो सके कि वह जीवित हैं। इसके अलावा उम्र का प्रमाण, निवास प्रमाण, बैंक खाता डिटेल्स, आय घोषणा सर्टिफिकेट, पेंशन आईडी भी ज़रूरी है।