एक वित्त वर्ष के दौरान ₹50 लाख तक की कमाई करने वाला निवासी (रेज़िडेंट) व्यक्ति आईटीआर-1 दाखिल कर सकता है और यह कमाई वेतन, पारिवारिक पेंशन आय और अन्य स्रोतों से हो सकती है। हाउस प्रॉपर्टी से कमाई करने वाले, जमा राशियों (बैंक/डाकघर/सहकारी समिति) से ब्याज कमाने वाले और ₹5,000 तक की कृषि आय वाले भी आईटीआर-1 भर सकते हैं।