कौन नहीं दाखिल कर सकता है आईटीआर-1?

आईटीआर-1 ऐसा व्यक्ति दाखिल नहीं कर सकता जो सामान्य रूप से निवासी नहीं (आरएनओआर) है और एनआरआई है। ऐसे लोग भी आईटीआर-1 दाखिल नहीं कर सकते जिनकी कुल आय ₹50 लाख से अधिक हो, कृषि आय ₹5,000 से अधिक हो, लॉटरी आदि से आय होती हो, टैक्सेबल कैपिटल गेन होता हो और जिन्होंने गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया हो।

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