किन परिस्थितियों में ITR में HRA और होम लोन ब्याज पर टैक्स कटौती दोनों कर सकते हैं क्लेम?
आईटीआर फाइल करते समय कुछ विशेष परिस्थितियों में लोग होम लोन पर ब्याज और हाउस रेंट अलाउंस पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। अगर दूसरे शहर में नौकरी करते हैं व किराए पर रहते हैं, अपने ही शहर में किराए पर रहते हों और अपना घर किराए पर दिया हो तब दोनों कटौतियों का दावा कर सकते हैं।