किन लोगों को ITR फाइल करने के बाद मिल सकता है नोटिस?
ITR फाइल करने के बावजूद करदाताओं को धारा-143(1) व अन्य के तहत नोटिस मिल सकते हैं जिनके तहत बताया जाता है कि ITR स्वीकार हो गया है, रिफंड देय है या अतिरिक्त टैक्स देय है। त्रुटिपूर्ण ITR के लिए धारा-139(9), अतिरिक्त जानकारी मांगने के लिए धारा-142(1) और विस्तृत जांच के लिए धारा-143(2) वाला नोटिस जारी हो सकता है।