किन लोगों के पास है अपने वाहन पर तिरंगा लगाने का अधिकार?

भारतीय ध्वज संहिता-2002 के मुताबिक, कुछ लोगों के पास ही वाहन पर तिरंगा लगाने का अधिकार होता है। इनमें राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपाल, उप-राज्यपाल, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, विधानसभाओं व विधान परिषदों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष शामिल हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के जज भी वाहन पर तिरंगा लगा सकते हैं।

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