किन लोगों के लिए 31 जुलाई नहीं होगी ITR फाइल करने की आखिरी तारीख?

जिन कारोबारी और प्रोफेशनल्स को टैक्स ऑडिट कराना नहीं पड़ता और वे ITR-3/ITR-4 फॉर्म भरते हैं, उनके लिए डेडलाइन 31-अगस्त है। जिन टैक्सपेयर्स के अकाउंट का कानूनन टैक्स ऑडिट होना अनिवार्य है, उनके लिए 31-अक्टूबर डेडलाइन है। ट्रांसफर प्राइसिंग प्रॉविजन के तहत कवर होने वाले टैक्सपेयर्स के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2026 है।

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