किन लोगों के लिए पैन-आधार लिंक करना नहीं है ज़रूरी?

पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है लेकिन आयकर नियमों के अनुसार कुछ लोगों को इसे लिंक कराने से छूट है। आयकर अधिनियम 1961 के तहत एनआरआई जिनके पास आधार नंबर नहीं है, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और असम, मेघालय व जम्मू-कश्मीर के निवासियों को पैन-आधार लिंक कराने से छूट है।

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