सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ (CBDT) ने ऑडिट की ज़रूरतों वाले टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर कर दी है। 21 नवंबर की समय-सीमा चूकने पर आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत विलंबित रिटर्न दाखिल करने का विकल्प होगा। हालांकि, अनिवार्य लेट फीस देनी होगी।