कैपिटल गेन टैक्स में हुए बदलाव के बाद SIPs पर कितना टैक्स लगेगा?

सरकार ने इक्विटी फंड्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाकर 20% और 12.5% कर दिया है। इसके चलते ₹50,000/माह की एसआईपी को 61वें महीने भुनाने पर कैपिटल गेन टैक्स ₹77,456 से बढ़कर ₹94,095 होने की संभावना है। कुछ फाइनेंशियल असेस्ट्स पर कैपिटल गेन टैक्स की एग्ज़ेम्पशन लिमिट बढ़कर ₹1.25 लाख/वर्ष हो गई है।

Load More