कंपनी के ESOP से मिली राशि पर इनकम टैक्स लगेगा या कैपिटल गेन टैक्स? जानें ITAT का फैसला
कंपनी के ESOP से मिली राशि पर टैक्स को लेकर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने कहा है कि अगर कर्मचारी ने ESOP का इस्तेमाल नहीं किया और उसे शेयर भी नहीं मिले तो बायबैक से मिली रकम सैलरी नहीं, बल्कि कैपिटल-गेन मानी जाएगी। यह मामला फ्लिपकार्ट के पूर्व-कर्मचारी को ESOP बायबैक से मिली ₹2.33 करोड़ की राशि से जुड़ा है।