कंपनियों को GST में कमी के बाद नए रेट्स के विज्ञापन अखबार में नहीं देने पड़ेंगे
सरकार ने मैन्युफैक्चरर्स और प्री-पैकेज़्ड कमोडिटीज़ के आयातकों को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी में कमी के बाद नई कीमतों के बारे में अखबारों में छपवाने से छूट दी है। गौरतलब है, लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स के रूल 18(3) के तहत अब तक टैक्स घटने/बढ़ने पर एमआरपी में बदलाव लोगों को बताने के लिए दो अखबारों में विज्ञापन देना ज़रूरी था।