कैफे कॉफी डे को दिवालियापन से मिली राहत, NCLAT ने खारिज की याचिका
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने गुरुवार को कैफे कॉफी डे (सीसीडी) की मूल कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड (सीडीईएल) के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही को रद्द कर दिया है। गौरतलब है, 2023 में आईडीबीआई ट्रस्टीशिप ने दावा किया था कि सीडीईएल ₹228 करोड़ कर्ज नहीं चुका पाई है और कंपनी के खिलाफ दिवालियापन की याचिका दायर की थी।