क्या ₹30 लाख की सैलरी पर ₹9 लाख टैक्स लगता है?

सीए संतोष मिश्रा ने बताया, "₹30 लाख सैलरी में ₹75000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन को हटा दें तो ₹29.25 लाख पर सिर्फ ₹24 लाख से ऊपर का हिस्सा 30% के दायरे में आता है।" उन्होंने कहा, "बाकी की आमदनी पर 5-25% टैक्स लगेगा जिसके मुताबिक आयकर ₹4,57,500 बनेगा। इसमें हेल्थ ऐंड एजुकेशन सेस जोड़ने पर कुल टैक्स ₹4.75 लाख हो जाएगा।"

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