क्यों PPF अकाउंट हो जाता है इनऐक्टिव और ऐसा होने पर क्या करें?
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) के निवेश नियमों के मुताबिक, पीपीएफ अकाउंट में साल में कम-से-कम ₹500 जमा न करने पर वह इनऐक्टिव कैटेगरी में चला जाता है। पीपीएफ खाता दोबारा ऐक्टिव कराने के लिए अकाउंट होल्डर को बैंक/पोस्ट ऑफिस में लिखित अनुरोध के साथ-साथ अकाउंट इनऐक्टिव रहने वाले प्रत्येक साल के लिए ₹500 और ₹50 का जुर्माना भरना होता है।