राजनयिकों को मेज़बान देशों में कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा हासिल होती है लेकिन जब वह कानून तोड़ते हैं या देशों के बीच तनाव की स्थिति होती है तो उन्हें निष्कासित किया जा सकता है। कूटनीतिक संबंधों से जुड़ी वियना संधि के अनुच्छेद-9 के तहत मेज़बान देश कभी भी और किसी भी कारण से राजनयिक को 'अवांछनीय' घोषित कर सकता है।