क्यों सिर्फ सोने के गहने गिरवी रखने पर दिया जाता है कर्ज़, जानें क्या है RBI का नियम?
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के तहत, सोने के बुलियन या बार, डिजिटल गोल्ड, सोने के म्यूचुअल फंड या सोने के ईटीएफ गिरवी रखकर लोन नहीं दिया जाएगा। अब सिर्फ गहने, आभूषण और सिक्कों पर लोन मिलेगा। दरअसल, सोने के इन रूपों में जोखिम होता है और इनमें निवेश से नुकसान हो सकता है इसलिए आरबीआई ने इनपर रोक लगाई है।