क्या FY 2025-26 की आय के लिए भरने होंगे 2 ITR? आयकर विभाग ने दिया जवाब
इनकम टैक्स विभाग ने स्पष्ट किया है कि टैक्सपेयर्स को FY 2025-26 की आय के लिए दो ITR दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है। 1 अप्रैल से नए आयकर कानून में असेसमेंट इयर (AY) की जगह टैक्स इयर (TY) लागू होने से यह भ्रम पैदा हुआ। FY 2025-26 की आय का रिटर्न पुरानी व्यवस्था के तहत ही दाखिल किया जाएगा।