केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने साफ किया है कि वाउचर जैसे गिफ्ट कार्ड और डिजिटल वॉलेट पर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि न ही यह वस्तु है और न ही सर्विस हैं। हालांकि, वाउचर वितरण के दौरान प्रदान की जाने वाली सभी अतिरिक्त सेवाएं, जैसे विज्ञापन और ग्राहक सहायता, जीएसटी के अधीन होंगी।