प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने के आरोप में एक लड़की के खिलाफ ज़ीरो FIR दर्ज हुई थी। BNS के तहत गाली-गलौज की हर घटना को अपराध नहीं माना जाता है। हालांकि, धारा 352 के तहत जानबूझकर अपमान करना जिससे शांति भंग होने या अपराध होने की संभावना हो तो 2 साल की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।