क्या गाली देने पर किसी को जेल हो सकती है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने के आरोप में एक महिला के खिलाफ ज़ीरो FIR दर्ज हुई है। BNS के तहत गाली-गलौज की हर घटना को अपराध नहीं माना जाता है। हालांकि, धारा 352 के तहत जानबूझकर अपमान करना जिससे शांति भंग होने या अपराध होने की संभावना हो तो 2 साल की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

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