क्या ट्रेन छूटने पर टिकट बेकार हो जाएगा? जानें, क्या कहता है नियम
भारतीय रेलवे के अनुसार, अगर आपकी ट्रेन छूट गई है तो कन्फर्म टिकट होने पर आप IRCTC के जरिए TDR फाइल कर सकते हैं और रिफंड पा सकते हैं। हालांकि ट्रेन छूटने के 1 घंटे के भीतर TDR फाइल करना अनिवार्य है। जनरल टिकट पर रिफंड नहीं मिलता है। ट्रेन छूटने के बाद उसी टिकट से यात्रा संभव नहीं होती।