क्या बाढ़, आग या आतंकी हमले के बाद सरकार से मिली राहत राशि पर टैक्स लगता है?
न्यूज़18 के अनुसार, प्राकृतिक आपदा, आतंकी हमले जैसी घटनाओं के बाद सरकार द्वारा दी जाने वाली 'एक्स-ग्रेशिया' सहायता राशि आय-कर के अंतर्गत टैक्सेबल नहीं होती। विशेषज्ञों के अनुसार, कैपिटल रिसीप्ट या क्षतिपूर्ति के तहत मिले पैसे टैक्सेबल नहीं होते। बकौल एक्सपर्ट्स, इस तरह की राशि को 'सेक्शन 56' या 'सेक्शन 10(10C)' जैसे प्रावधानों के तहत कर-मुक्त किया जा सकता है।