क्या बिना स्वास्थ्य बीमा के भी वरिष्ठ नागरिक ले सकते हैं 80D टैक्स लाभ?
आईटीआर फाइलिंग के दौरान वरिष्ठ नागरिक (60 साल से अधिक उम्र) के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है तब भी वे 80D के तहत सालाना ₹50,000 तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें फॉर्म 26AS में दिखाए गए मेडिकल खर्चों के बिलों की स्कैन कॉपी और फॉर्म 10E भरकर जमा करना होता है।