क्या बीमा कंपनियां 3 साल बाद लाइफ इंश्योरेंस क्लेम को ठुकरा सकती हैं?

इंश्योरेंस ऐक्ट 1938 के सेक्शन 45 के अनुसार, किसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के 3 साल तक चालू रहने के बाद इंश्योरेंस कंपनी जानकारी छिपाने या गलत जानकारी देने के आधार पर क्लेम खारिज नहीं कर सकती है। हालांकि, केवल सिद्ध धोखाधड़ी के मामलों में ही 3 वर्ष की अवधि के बाद अस्वीकृति की अनुमति दी जाती है।

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