क्या माता-पिता से मिली गोल्ड ज्वेलरी टैक्स के दायरे में आती है?
नियम कहता है कि विरासत में मिली गोल्ड ज्वेलरी टैक्स के दायरे में नहीं आती। विरासत में मिली गोल्ड ज्वेलरी का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है क्योंकि इसे बेचने या डिक्लेयर करने पर सवाल पूछे जा सकते हैं। बकौल एक्सपर्ट्स, इसे बेचने पर टैक्स का मामला फंसता है क्योंकि गोल्ड बेचने पर हुआ कैपिटल गेन टैक्स के दायरे में आता है।