क्या सरकार कभी भी कर सकती है इंटरनेट शटडाउन? जानिए क्या कहते हैं नियम
Telecommunications Act, 2023 के सेक्शन 20(2)(b) के तहत जन सुरक्षा या पब्लिक इमरजेंसी को देखते हुए टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेस को सस्पेंड किया जा सकता है। यह केवल जन सुरक्षा के हित या पब्लिक इमरजेंसी के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने जैसे किसी खास उद्देश्य से ही बंद किया जा सकता है। इसके लिए लिखित कारण देने होते हैं।