क्या है ITC जिसके न होने पर पॉलिसीहोल्डर्स को नहीं मिल पाएगा GST कटौती का पूरा फायदा?
बीमा कंपनियां खरीदारों से 18% जीएसटी लेती हैं और एजेंट कमीशन, मार्केटिंग जैसी कई गतिविधियों पर लगने वाले जीएसटी के साथ ऐडजस्ट कर शेष टैक्स सरकार को देती हैं। इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) कहा जाता है। बकौल एक्सपर्ट्स, कंपनियों के पास पॉलिसीहोल्डर्स से जीएसटी नहीं आएगा तो कंपनियां परिचालन गतिविधियों पर लगने वाला चार्ज पॉलिसीहोल्डर्स से वसूल सकती हैं।